​भारत के राष्ट्रपति :- सामान्य ज्ञान | ExamSector
​भारत के राष्ट्रपति :- सामान्य ज्ञान

​भारत के राष्ट्रपति :- सामान्य ज्ञान

*अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति का वर्णन है।
*राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है।
*भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है।
*राष्ट्रपति पद की योग्यता- संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा, जब वह —

  1. भारत का नागरिक हो।
  2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किये जाने योग्य हो।
  4.  चुनाव के समय लाभ का पद धारण नही करता हों।

नोट- यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद नही माना जायेगा। लेकिन पर्चा भरने से पूर्व उसे इस पद से इस्तीफा देना होगा।

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* राष्ट्रपति के निर्वाचन के निर्वाचक मंडल –

  • राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग है।

* राष्ट्रपति का निर्वाचन –

राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से, गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता हैं। 70 वें सविधान संशोधन (1992ई.) पांडिचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है।
* राष्ट्रपति/का कार्यकाल- 5 वर्ष (पद ग्रहण तिथि से)
राष्ट्रपति निम्न दशाओं में पाँच वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है।

  1. उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा
  2. महाभियोग द्वारा हटाये जाने पर

राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद 61) –

  • राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिये आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों। संसद के उस सदन, जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है। राष्ट्रपति पर लगाये गये, आरोपों की जाँच करेगा या करायेगा और ऐसी जाँच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाये गये आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जायेगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा।

​भारत के राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य –

  • राष्ट्रपति की रिक्ति को छ: महिने के अन्दर भरना होता है।
  • राष्ट्रपति को शपथ – सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा।
  • इस्तीफा- राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता हैं तथा उपराष्ट्रपति इस त्याग पत्र को लोकसभा अध्यक्ष के पास भेज देता हैं।
  • राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते – राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रूपया है।
  • राष्ट्रपति को वेतन, भत्ते तथा पेंशन भारत की संचित निधि से मिलता है।
  • राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है।
  • राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान एवं संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते है।
  • राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नही की जा सकती है।
  • राष्ट्रपति के लिये 18 लाख रूपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है।

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